नई दिल्ली, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई-वे ( डीएनडी फ्लाई-वे) का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि डीएनडी फ्लाई-वे टोल फ्री रहेगा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 के फैसले को बरकरार रखा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएनडी फ्लाई-वे को टोल फ्री किया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ टोल कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीबीसीएल को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए ठेका दिया गया। यह पूरी तरह मनमाना और गलत है। टोल वसूलने के लिए नोएडा अथॉरिटी और एनटीबीसीएल के बीच किया गया समझौता गलत है। इसे इस तरह बनाया गया कि टोल कंपनी अनंतकाल तक टोल वसूलने के लिए अधिकृत है। इस गलत समझौते की वजह से आम लोगों से कई सौ करोड़ रुपये गलत तरीके से वसूले गए।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / मुकुंद