गुवाहाटी, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) द्वारा राजभवन घेरा रैली और विरोध प्रदर्शन के कारण उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था को लेकर गुवाहाटी पुलिस ने एपीसीसी के विरूद्ध कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है।
गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर दिगंत बोरा ने शुक्रवार को बताया कि 18 दिसंबर को एपीसीसी द्वारा किए गए राजभवन घेरा विरोध कार्यक्रम और प्रदर्शनकारियों के कुछ कार्यों के कारण उत्पन्न कानून और व्यवस्था की स्थिति का संदर्भ लेते हुए लतासील पुलिस स्टेशन में केस संख्या 130/2024 के तहत एक स्वत: संज्ञान के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस संबंध में 74/115(2)/121(1)/189(2)/189(3)/191(2)/195(1)/195(2)/223(बी) बीएनएस, 2023 की धारा 94 के साथ असम पुलिस अधिनियम, 2007 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ज्ञात हो विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। प्रदर्शन के दौरान एक अधिवक्ता की मौत हो गई थी। जबकि, कई लोग सामान्य रूप से घायल हुए थे, जिसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे।
(Udaipur Kiran) / असरार अंसारी