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दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा भुगत रहे अभियुक्तों की जमानत मंजूर 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 19 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाये दुष्कर्म व एससी-एसटी एक्ट अपराध के आरोपितों सोनू उर्फ बृजेश कुमार उपाध्याय, टिंकू उर्फ अजय कुमार उर्फ विजय शुक्ला, धनंजय कुमार शुक्ला व विकास कुमार शुक्ला की जमानत मंजूर कर ली है और जुर्माना राशि छह हफ्ते में जमा करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने सत्र अदालत की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

थाना ज्ञानपुर, भदोही में दर्ज मामले में सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोप है कि 42 वर्षीय पीड़िता को घर पहुंचाने के बहाने धनंजय व टिंकू गांव रायपुर ले गए और वहां उसके साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया। घटना 3 अक्टूबर 10 की शाम सात बजे की है। पीड़िता के पति ने दूसरे दिन एफआईआर दर्ज कराई।

याची अधिवक्ता का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म का साक्ष्य नहीं मिले और पीड़िता ने खुद के अदालत में दिये बयान में दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया है। डी एन ए रिपोर्ट में खून के धब्बे व सीमेन नहीं पाये गये। पुलिस ने पीड़िता को उसके घर से बरामद किया।

अधिवक्ता का तर्क था कि सरकार से भारी मुआवजा लेने के लिए झूठा केस दर्ज किया गया है। ट्रायल के दौरान सभी आरोपित जमानत पर थे तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। कहा गया कि अपील शीघ्र सुने जाने की सम्भावना नहीं है। इसलिए जमानत पर छोड़ा जाय। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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