Madhya Pradesh

मप्र : मान्यता के लिये निजी स्कूल 23 दिसम्बर से कर सकेंगे आवेदन

– राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी की समय सारिणी

भोपाल, 19 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । प्रदेश में संचालित कक्षा एक से 8 तक के निजी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये 23 दिसम्बर से 23 जनवरी तक ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने मान्यता आवेदन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आरटीई एमपी मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से अशासकीय स्कूल स्वयं अपने मोबाइल के द्वारा आवश्यक जानकारी दर्ज कर जरूरी फोटाग्राफ तथा दस्तावेज अपलोड करते हुये मान्यता के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकेगे। यह जानकारी गुरुवार को जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने दी।

उन्‍होंने बताया कि राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स और मैदानी अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि वे इस सबंध में अपने जिले के सभी निजी विद्यालयों को अवगत कराते हुए नवीन मान्यता अथवा पूर्व मान्यता के नवीनीकरण के लिये निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराये।

जिन स्कूलों की मान्यता अवधि मार्च 2025 में पूर्ण हो रही है ऐसे स्कूल समय-सीमा में मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन करेंगे। साथ ही यदि कोई स्कूल कक्षा में वृद्धि करना चाहता है तो वह भी नवीनीकरण के लिये आवेदन कर सकता है। मान्यता नवीनीकरण के लिये जो अशासकीय स्कूलों समय सीमा में आवेदन नही करते है तो वह आगामी सत्र में स्कूल संचालन के लिए पात्र नही होंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी विस्तृत निर्देश एमपी एज्युकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in तथा आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।

(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत

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