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इलाहाबाद हाई कोर्ट का अब्बास अंसारी को जमानत पर रिहा करने से इनकार 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 19 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंग लीडर विधायक अब्बास अंसारी की चित्रकूट, कर्वी में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है।कोर्ट ने कहा, अभी विवेचना जारी है और साक्ष्य इकट्ठा होना बाकी है। गैंग लीडर होने के नाते अपराध की पुनरावृत्ति, साक्ष्यों एवं गवाहों से छेड़छाड़ हो सकती है। याची पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 6 सितम्बर 2024 से जेल में बंद हैं।प्रदेश सरकार की तरफ से जमानत अर्जी का विरोध अपर महाधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता ने किया तथा बताया कि घटना की विवेचना जारी है। जमानत के पक्ष में कोर्ट में उपस्थित याची के कनिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कपिल सिब्बल अन्य मामले में व्यस्त हैं। सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया। दूसरी तरफ कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में अर्जी तय करने का निर्देश दिया है, जिस पर लगातार सुनवाई हो रही थी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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