चंडीगढ़, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा के शहर-कस्बों में 60 लाख रुपये वार्षिक तक के सफाई कार्याें और कूड़ा-कचरा उठाने का ठेका अब महिलाओं और अनुसूचित जाति आधारित सहकारी श्रम और निर्माण सोसायटियों को दिया जाएगा। इन समितियों को सिर्फ 25 हजार रुपये तक प्राक्कलन राशि (अर्नेस्ट मनी) देनी होगी, जबकि प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी मनी) भी आधी कर दी गई है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। स्वच्छता कार्यों यथा सड़क और नाली की सफाई, झाड़ियों को उखाड़ना तथा घर-घर जाकर सफाई करने और कूड़े-कचरे के निस्तारण के 60 लाख रुपये तक सालाना के काम 31 मार्च 2026 तक महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों पर आधारित सहकारी श्रम और निर्माण सोसायटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। यदि ऐसी कोई सहकारी श्रम एवं निर्माण समिति निविदा में भाग नहीं लेती है तो ठेकेदारों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
नियम एवं शर्तों के मुताबिक, पात्र सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां प्राक्कलन राशि के एक प्रतिशत या 25 हजार रुपये में से जो भी कम हो, का बयाना के रूप में भुगतान करेंगी। पात्र सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए अन्य ठेकेदारों की तुलना में प्रदर्शन सुरक्षा (परफार्मेंस सिक्योरिटी) आधी होगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा