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पेयजल योजनाओं में हुई अनियमितताओं के मामले में आठ सप्ताह के भीतर  हाईकाेर्ट ने  मांगी जांच रिपाेर्ट 

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने चमोली जिले के विकास खंड थराली व देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में हुई अनियमितताओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जांच समिति को आठ सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जिला चमोली के विकास खंड थराली व विकास खंड देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताएं की गई है जिसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी चमोली से की। इसके उपरांत जिलाधिकारी चमोली ने उपजिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर विकास खंड थराली व देवाल की पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की एक माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि जांच कर रिपोर्ट पेश करने की समयावधि बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच समिति द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को नही सौंपी गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की गई कि पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच जल्द से जल्द जिलाधिकारी को सौंपी जाए ताकि दोषियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके।

(Udaipur Kiran) / लता

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