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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के राइस मिल मालिकों से 1500 करोड़ रुपये वसूलने की इजाजत दी 

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राइस मिल घोटाला मामले में राज्य सरकार और फूड कारपोरेशन निगम को राइस मिल मालिकों से 1500 करोड़ रुपये वसूलने की इजाजत दे दी है। जस्टिस ह्रषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राइस मिल मालिकों की याचिका खारिज करने का आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी खरीद नीतियों के तहत कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति करने में विफल रहने के कारण राइस मिलर्स से गबन की राशि वसूलना सार्वजनिक मांग है। पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार फूड कारपोरेशन निगम मिल मालिकों से गबन किए गए पैसे की वसूली कर सकती है। राइस मिल मालिकों ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामला 2011 का है, जो बिहार की चावल खरीद नीति में बदलाव से जुड़ा है। इस नीति के तहत राइस मिलर्स को सार्वजनिक वितऱण प्रणाली के लिए आपूर्ति किए जाने वाले चावल में प्रसंस्कृत करने के लिए धान मिलता था। राइस मिलर्स ने इस अनुबंध को तोड़ा, जिसके बाद उनके खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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