फिरोजाबाद, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने बुधवार को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी सात फरवरी 2020 को बाजार गई थी। इसी दौरान टूंडला के न्यू शिवनगर निवासी सोनू उसे बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। उसके परिजनों से कहा तो उन लोगों ने गाली गलौज कर मारपीट की। किशोरी के पिता ने सोनू, उसके माता-पिता और भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने सोनू के माता-पिता तथा भाइयों की नामजदगी गलत पाई और आरोपित सोनू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने कई गवाहों के साथ साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। गवाहाें की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सोनू को दोषी माना और उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़