HEADLINES

राघव चड्ढा का सरकारी बंगला निरस्त करने के मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के सरकारी बंगला का आवंटन निरस्त करने के राज्यसभा सचिवालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कल यानि 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका में की गई प्रार्थनाओं में संशोधन करने के लिए समय देने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर कल यानि 20 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया। राघव चड्ढा ने 26 नवंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि राघव चड्ढा को नियमों के मुताबिक टाइप 6 का आवास आवंटित हो चुका है।

दरअसल, राज्यसभा सचिवालय ने 3 मार्च, 2023 को राघव चड्ढा को आवास आवंटन के आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को राघव चड्ढा ने चुनौती दी है। राघव चड्ढा ने कहा है कि उन्हें आवास खाली करने का भय सता रहा है। इसके पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले को रद्द कर दिया था। सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट को नियमों के मुताबिक सुनवाई करने का आदेश दिया था।

दरअसल, राज्यसभा सचिवालय की ओर से राघव चड्ढा को सबसे पहले नई दिल्ली में टाइप 7 बंगला आवंटित किया गया था, जो आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री को दिया जाता है। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी ने उनको दूसरा नया बंगला उनकी सांसद कैटेगरी के अनुसार टाइप 6 आवंटित किया, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उसके बाद उनके सरकारी आवास का आवंटन टाइप 5 का पात्र होने के चलते एक बार फि‍र से उसको रद्द कर दिया गया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

Most Popular

To Top