मुरादाबाद, 17 दिसमबर (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मंगलवार काे आगामी पर्वों और त्यौहारों के मद्देनजर मुरादाबाद में नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।
क्रिसमस डे, नववर्ष, गुरु गोविन्द सिंह, जयंती, मौ0 हजरत अली का जन्मदिवस, मकर संक्रान्ति, गणतंत्र दिवस बसन्त पंचमी आदि एवं जनपद मुरादाबाद में आयोजित होने वाली आगामी विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की दृष्टि से लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी अनुज सिंह ने अपनी पूर्ण संस्तुष्टि के उपरान्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 9 फरवरी 2025 तक जनपद मुरादाबाद लागू रहेगी। इस निषेधाज्ञा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी एक अथवा एक से अधिक शर्ताें का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल