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हाईकोर्ट : निकाय व पंचायत चुनाव में तीन से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग नियम होने को चुनौती  

नैनीताल हाईकोर्ट।

– हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाबनैनीताल, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने प्रदेश के निकाय व पंचायत चुनाव में तीन से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग नियम होने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को छह सप्ताह के भीतर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार किच्छा ऊधमसिंह नगर निवासी नईम उल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के नगर पालिका एक्ट संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 3 को चुनौती देते हुए कहा कि 2003 के बाद जिसके तीन बच्चे होंगे उसको नगर पालिका का चुनाव नही लड़ने दिया जाएगा। जबकि पंचायतों में यह नियम 27 सितंबर 2019 के बाद तीन बच्चों के चुनाव लड़ने पर रोक है। याचिका में कहा कि अब तक वे ग्रामीण इलाके में थे और चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सरकार ने अब गांव को नगर पालिका में जोड़ दिया है। जिससे वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गये हैं और चुनाव लड़ने के लिए उनको अयोग्य घोषित करना उनके खिलाफ अन्याय है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि नगर निकायों का विस्तार ग्राम पंचायतों से ही होता है। राज्य में इस तरह के दो कानून एक साथ लगाना नागरिकों को संविधान में दिए गए प्राविधानों के खिलाफ व उनके अधिकारों का हनन है।

(Udaipur Kiran) / लता

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