
फिरोजाबाद, 17 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल होने के मात्र सात माह में ही सजा सुनाई है।
थाना शिकोहाबाद क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी को फैसल अब्बासी पुत्र निजाम अब्बासी निवासी 186 आवास विकास शिकोहाबाद 16 जनवरी 2024 को बहला फुसला कर भगा ले गया था तथा उससे दुष्कर्म किया। परिवारजनों ने उसे सुभाष तिराहा शिकोहाबाद पर पकड़ लिया। वह लड़की को छोड़कर भाग गया। किशोरी की मां ने थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसका कहना था युवक काफी समय से उसकी पुत्री के साथ बातचीत करता था।
विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में फैसल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान गवाहों ने गवाही दी। मामले में न्यायालय के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 28000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
