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हाईकाेर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 14 दिन के भीतर मांगा जवाब, पूछा- जिला पंचायतों का चुनाव कराने का कार्यक्रम क्या है?

नैनीताल हाईकोर्ट।

– जिला पंचायतों में निवर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई नैनीताल, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने जिला पंचायतों में निवर्तमान जिला पंचायतों अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 14 दिन के भीतर शपथपत्र पेश कर यह बताने को कहा है कि जिला पंचायतों का चुनाव कराने का कार्यक्रम क्या है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने 30 नवम्बर 2024 को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि चुनाव न होने तक जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक बनाने का निर्णय लिया है। जबकि ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया कर दिया है। याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में वर्ष 2010 में सहमति पत्र देकर कहा था कि प्रदेश मेंं बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी। जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो संविधान व पंचायतीराज अधिनियम के विरुद्ध है। नियमावली के मुताबिक राज्य सरकार को उनका कार्यकाल समाप्त होने के छह माह पहले चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन जो अभी तक नही किया गया। इसलिए राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त करने के बजाय जिला पंचायतों का चुनाव कराएं।

(Udaipur Kiran) / लता

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