रामगढ़, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । आयकर विभाग टीडीएस वार्ड बोकारो के तत्वावधान में मंगलवार को टीडीएस व टीसीएस पर रामगढ़ समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजित किया गया। इस दौरान आयकर अधिकारी, टीडीएस वार्ड दीपक कुमार ने टीडीएस व टीसीएस के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कुमार ने उपस्थित सभी डीडीओ, कटौतीकर्ताओं को सही दर से टीडीएस काटने, काटे गए टीडीएस की राशि को सरकारी खाते में सही समय पर जमा करने और नियत तिथि पर त्रैमासिक स्टेटमेंट फाइल करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी बताया कि गलत जानकारी देने के कारण व्यक्ति या फर्म का काटा गया टीडीएस उनके फॉर्म 26 एएस में परिलक्षित नहीं होता है, जिससे उन्हें आयकर विवरणी दाखिल करने में परेशानी होती है। साथ ही उनके ऊपर आयकर का बकाया भी हो जाता हैं जबकि उनका टैक्स डीडक्टर द्वारा पहले से ही काटकर भुगतान किया जाता है।
इस सेमिनार में टीडीएस व टीसीएस के नये प्रावधानों के अतिरक्त कर कटौती नहीं करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। साथ ही फॉर्म 12 बीबी के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। इसके अंतर्गत उन सभी वेतनभोगी/कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए निवेश या खर्च पर कर की कटौती का दावा करना चाहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अजित जायसवाल ने टीडीएस रिटर्न फाइल करने में होने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस कार्यक्रम में रामगढ़ जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के साथ उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने भाग लिया।
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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश