हरदोई, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सूचना के अधिकार में समय से और सही जानकारी न दिए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने अधिशासी अधिकारी राम रतन अंबेश पर जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने नगर पालिका परिषद, शाहाबाद के अधिशासी अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने जुर्माना के रुपये अधिशासी अधिकारी के वेतन से वसूल किए जाने की संस्तुति सहित जिले के अधिकारियों को पत्र भी भेजा है।
नगर पालिका परिषद शाहाबाद की ओर से नगरीय क्षेत्र में विकास और अन्य कामों को कराए जाने के लिए हरदोई लोकसभा क्षेत्र के सांसद जयप्रकाश ने साल 2019-2020 और 2020-2021 में सांसद निधि से करीब 18.12 लाख रुपये से अधिक दिए थे। सांसद निधि से मिले रुपये से कराए गए काम के संबंध में कस्बा पिहानी निवासी शफी खान ने सूचना का अधिकार में आवेदन देकर जानकारी मांगी थी।
अधिशासी अधिकारी ने कोई जानकारी नहीं दी। जिस पर उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। आयुक्त की ओर से जारी नोटिस के बाद भी अधिशासी अधिकारी ने न तो जानकारी दी और न ही सूचना आयोग में उपस्थित हुए। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने अधिशासी अधिकारी पर जुर्माना लगाया है।
(Udaipur Kiran) / अंबरीश कुमार सक्सेना