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मकोका कार्यवाही को एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग पर तीन आरोपितों को नोटिस

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ दर्ज मकोका के मामले की द्वारका कोर्ट से राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने की दिल्ली पुलिस की मांग पर इस मामले के तीन आरोपितों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील लक्ष्य खन्ना ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों की कल द्वारका कोर्ट में पेशी है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान भी आरोपित हैं। नरेश बाल्यान से जुड़े मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थिति एमपी-एमएलए कोर्ट में होगी लेकिन बाकी तीन आरोपितों से जुड़े मामलों की सुनवाई द्वारका की मकोका कोर्ट में। एक ही एफआईआर में दो कोर्ट में कार्यवाही नहीं चल सकती है, इसलिए सभी आरोपितों से जुड़े मामलों की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। बतादें कि मकोका के मामले में नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपितों के खिलाफ मामला चल रहा है वे हैं रितिक ऊर्फ पीटर, रोहित ऊर्फ अन्ना और सचिन चिकारा है।

बतादें कि 13 दिसंबर क राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान को 9 जनवरी 2025 तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। नरेश बाल्यान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 4 दिसंबर को वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान को मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर की रात में गिरफ्तार किया था। इससे पहले बीजेपी ने नरेश बाल्यान का एक ऑडिया क्लिप जारी किया था जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी। इस ऑडियो क्लिप को शेयर करते हुए बीजेपी ने नरेश बाल्यान पर वसूली का आरोप लगाया था। इसी ऑडियो क्लिप के आने के बाद नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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