प्रयागराज, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हंडिया थाने की प्रभावी पैरवी करने की वजह से न्यायालय ने सोमवार को जानलेवा हमला मामले के दो आरोपितों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने के बाद सात की सश्रम कारावास एवं 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि हंडिया थाने में वर्ष 2008 में इसी थाना क्षेत्र के निवासी श्यामलाल पुत्र जयकरण और पड़ोसी संतोष पुत्र रगल लाल के खिलाफ धारा 304 व 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस टीम को पैरवी करने के लिए लगाया गया था। पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी करने से दोनों के खिलाफ न्यायालय में दोष सिद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने दोनों के खिलाफ धारा 304 के तहत भारतीय दण्ड संहिता के मुताबिक 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल