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दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपए का जुर्माना

लखीमपुर खीरी, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिले की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडे ने सोमवार को बताया कि थाना कोतवाली सदर में अनुराग कश्यप के विरुद्ध पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले के आरोपित अनुराग कश्यप को महज 15 माह में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / देवनन्दन श्रीवास्तव

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