किशनगंज,14दिसंबर (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत में सुशांत कुमार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पीठ के सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों से अपील किया की पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए मामलों का निपटारा उदारता पूर्वक एवं नियमानुसार करें तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ओम शंकर ने पक्षकारों से विशेष अनुरोध किया कि वे अपने-अपने वादों का निष्पादन शांति पूर्वक करें।
राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के न्यायिक सदस्य मनीष कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, मुक्तेश मनोहर, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपूर्वा नायक, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, दिव्या अमल, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय, सुरभित सहाय, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, इंजमामुल हक, जूनियर डिवीज़न प्रथम, रणधीर कुमार, जूनियर डिवीज़न द्वितीय मो० रमिजुर रहमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सम्मिलित थे। इन आठ पीठों में गैर न्यायिक सदस्य के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता क्रमशः डा. बलराम साह, गांधी लाल सिंह, मोनिका प्रसाद, अर्चना, मो० अबुलैस सौरी, प्रांजल कुमार वर्मा, हरदेव मंडल एवं महादेव प्रसाद दिनकर की प्रतिनियुक्ति की गई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय के कुल 156 मामलें जिसमें वैवाहिक वाद 02, दावा वाद के 01 मामलें, अपराधिक शमनीय 94 मामलें एवं विधुत विभाग के 59 मामलें सम्मिलित हैं। दावा वादों में कुल-10,00,000/-का समझौता हुआ। बैंक ऋण के कुल 593 मामले में समझौता राशी कुल रूपये 2,53,38,345/-का तथा टेलीफोन बिल एवं फिनांस कंपनी के 21 मामलों में कुल 53,6392/-रूपये का समझौता हुआ। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी भीड़ देखी गई। जहां जिले के विभिन्न क्षेत्रो से आए पक्षकारों ने अपने-अपने वाद का निष्पादन करवाने में काफी सक्रिय भूमिका निभाई। पक्षकारों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो इसके लिए जगह-जगह सहायता केंद्र पर साथ ही प्रत्येक पीठ में एक–एक अधिकार मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण ने काफी सक्रीय भूमिका में दिखें। उपरोक्त के अतरीक्त व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिकार मित्र अनिषा कुमारी गुप्ता के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ गैर सरकारी संघठन घोघारडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ के द्वारा प्रवासी मजदूरों की सशक्तिकरण, मानव तस्करी, बाल श्रम एवं बाल हिंसा, बन्धुऑ मजदूर, महिला उत्पीड़न, सुरक्षित पलायन, समाजिक सुरक्षा योजना, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं आदि मुद्दों में श्रमिकों को जागरूक किया गया।
(Udaipur Kiran) / धर्मेन्द्र सिंह