हिसार, 14 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हांसी एसडीएम राजेश खोथ ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत 3 अप्रैल 2023 को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया हैं कि कोई भी बैंक शाखा अपने काउंटरों पर प्रस्तुत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों/सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगी। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के एक रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपये मूल्यवर्ग के सभी सिक्के वैध मुद्रा बने रहेंगे। भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध की श्रेणी में शामिल है तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।एसडीएम राजेश खोथ ने शनिवार को कहा है कि सभी शाखाओं को सभी कार्य दिवसों पर बिना किसी भेदभाव के आमजन को उपरोक्त सुविधा प्रदान करनी होगी। बैंक शाखाओं में उपर्युक्त सुविधा की उपलब्धता का व्यापक रूप से जनता की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए। किसी भी बैंक शाखा को अपने काउंटरों पर दिए गए छोटे मूल्यवर्ग के नोटों/सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नागरिकों को भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्कों को लेकर रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में आमजन को जागरूक करें। यदि कोई सिक्के स्वीकार नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं।एसडीएम राजेश खोथ ने कहा कि जब तक भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी सिक्के को चलाना बंद नहीं करता है तब तक सिक्के न लेना कानूनन अपराध माना जाता है फिर चाहे सिक्का 1 रुपये का हो, 2 रुपये, पांच रुपये या फिर दस रुपए का हो। अगर कोई इन सिक्को को लेने से इंकार कर रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई भी सिक्का लेने से मना करता है तो आप रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://rbi.org.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा प्राथमिक रूप से जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस थाने में भी शिकायती आवेदन दिया जा सकता है। भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 के अनुसार 10 रुपये का सिक्का वैध मुद्रा है। सिक्का स्वीकार करने से इनकार करना अधिनियम का उल्लंघन है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सिक्का स्वीकार करने से इनकार करने पर भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर