Jammu & Kashmir

कुलगाम में एक आवासीय संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत किया गया जब्त

श्रीनगर, 13 दिसंबर (Udaipur Kiran) । पुलिस ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आवासीय संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जब्त किया गया है जहां जुलाई में एक मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गए थे।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में कुलगाम में पुलिस ने यूएपीए की धारा 25 के तहत एक संपत्ति जब्त की है। संपत्ति फ्रिसल के चेनिगाम निवासी मुश्ताक अहमद भट के नाम पर पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि संपत्ति को जब्त कर लिया गया क्योंकि इसके मालिक ने चार आतंकवादियों को आश्रय दिया था जिन्हें 6 जुलाई, 2024 को इसी घर में मार गिराया गया था।

प्रवक्ता ने कहा कि कानूनी प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विधिवत गठित पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुर्की की गई है।

यह कार्रवाई जिले में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पुलिस ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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