Haryana

यमुनानगर: दवा विक्रेता कानून अनुसार ही दवाओं की बिक्री करें : ललित गोयल

बैठक के दौरान ड्रग अधिकारी

यमुनानगर, 14 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दवा विक्रेताओं को दवा वितरण संबंधी नियम व कानून की जानकारी को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय यमुनानगर में ड्रग नियंत्रण कार्यालय द्वारा कैमिस्ट एसोसिएशन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारी ललित गोयल, उप-सिविल सर्जन डॉ. दिव्या मंगला, जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी बिन्दू धीमान व जिले के कैमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया।

शनिवार को इस अवसर पर राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारी ललित गोयल व जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी बिंदू धीमान ने बताया कि सभी दवा विक्रेताओं को अपना व्यवसाय आरम्भ करने व चलाने के लिये नगर निगम व नगरपालिका नियमों के अनुसार दुकान एवम् प्रतिष्ठान अधिनियम् पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। इसके साथ-साथ विक्रेता के पास फार्मासिस्ट की डिग्री होना भी आवश्यक है। जिसके आधार पर उनकों मेडिकल स्टोर का लाईसेंस प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही उन्होने बताया कि फार्मासिस्ट को दुकान व फार्मेसी पर कानून व अधिनियमानुसार ही दवाओं को रखना चाहिये तथा उनका वितरण करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बहुत सी दवाओं पर प्रतिबंध है तथा कई दवाऐं केवल चिकित्सीय सलाह पर पर्ची अनुसार ही मरीज को प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही कई प्रकार की दवाओं का रिकोर्ड रखना भी दवा विक्रेता के लिये आवश्यक है ताकि समय पर आवश्यकता होने पर दवा वितरण की जांच की जा सके। इस अवसर पर उप-सिविल सर्जन डॉ. दिव्या मंगला ने बताया कि नियमानुसार कोई भी दवा विक्रेता एम.आर.पी. (अधिकतम खुद्रा मुल्य) से अधिक मुल्य पर अथवा दवा की समाप्ति दिनांक उपरान्त दवा का वितरण अथवा भण्डारण नहीं कर सकता। यदि किसी दवा विक्रेता के पास समाप्ति दिनांक उपरान्त की दवा अथवा टीके पाये जाते हैं तो यह भी गम्भीर विषय है।

(Udaipur Kiran) / अवतार सिंह चुग

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