अजमेर, 12 दिसम्बर(हि.स)। अजमेर की विशेष न्यायालय संख्या 1 पोक्सो कोर्ट ने युवक की हत्या के मामले में आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपित पर डेढ लाख का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 21 जून 2016 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मुकेश जोशी नाम के युवक की हत्या हुई थी। मामले में मृतक की पत्नी ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले में 2 आरोपित को पकड़ा था। एक नाबालिग निरुद्ध किया था। सरकारी वकील ने बताया कि मामले में दाे आरोपिताें की ट्रायल जयपुर कोर्ट में चल रही है। वहीं एक नाबालिग की ट्रायल जेजे न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने नाबालिग को मेजर मानते हुए डीजे कोर्ट में ट्रांसर्फर की थी। बाद में पॉक्सो कोर्ट 2 में मामला स्थानांतरित हो गया। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने विधि से संघर्ष बालक को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थ दण्ड भी लगया। मामले में अभियोजन पक्ष ने 58 गवाह और 85 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपित ने अपने भाई को और पिता के साथ मिल कर जो वारदात की थी उसको देखते हुए नरमी नहीं बरती जा सकती है।
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(Udaipur Kiran) / संतोष