कानपुर, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के निदेशक से अभद्रता और बदसलूकी करने के मामले में आर्य नगर से समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
दरअसल साल 2021 में कानपुर अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के समय विधायक की मंधना में बनी फैक्ट्री की कुछ जगह को अधिग्रहण किया गया था जिससे गुस्साए विधायक ने एनएचएआई के अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले को एक लाख रुपए देने का ऐलान किया था।
कानपुर अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के दौरान मंधना स्थित विधायक अमिताभ बाजपेई की फैक्ट्री का कुछ हिस्सा भी इस अधिग्रहण के अंतर्गत होना था। इस बात से गुस्साए विधायक ने एनएचएआई के अधिकारी का विरोध करते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया था। यही नहीं तिलमिलाये विधायक ने अपने समर्थकों के बीच खड़े होकर ऐलान करते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ मारेगा उसे एक लाख रुपये का इनाम उनकी ओर से दिया जाएगा। इसके बाद डायरेक्टर प्रशांत दुबे द्वारा बिठूर थाने में विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इसी मामले को लेकर अमिताभ बाजपेई के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद समन जारी कर दिया गया था जिसे लेकर विधायक ने गुरुवार को कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिस पर उन्हें कोर्ट ने जमानत देते हुए अगली तारीख 7 जनवरी 2025 मुकर्रर की है।
वही मीडिया से बात करते हुए विधायक ने बताया कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर गरीब और असहाय लोगों के घरों को उजाड़ कर रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा था। इसमें आसपास के घर, दुकानें और ढाबों समेत उनकी फैक्ट्री भी थी जिसे बिना किसी नोटिस और ना ही किसी प्रकार का मुआवजे के बावजूद कब्जा किया जा रहा था। इसको लेकर काफी लोग आक्रोशित होकर आंदोलन भी कर रहे थे जिसमें वह भी उसका हिस्सा बने थे। इसी के चलते अधिकारी ने जिलाधिकारी को उनके खिलाफ पत्र लिखा था जिसकी रिपोर्ट के बाद उन पर कोर्ट की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया।
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(Udaipur Kiran) / अजय सिंह