झुंझुनू, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हत्या के पांच साल पुराने मामले में शुक्रवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि चार अन्य अभियुक्त को अलग अलग धाराओं में तीन -तीन व एक महीने की सजा सुनाई है। झुंझुनू एससी-एसटी न्यायालय की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने यह सजा सुनाई। सभी अभियुक्त पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि दोषियों में ढाणी गेरोठ की तन कोट पुलिस थाना उदयपुरवाटी निवासी फूलचंद, रतनलाल, पिंटू कुमार, मोहनलाल और सीकर जिले के ढाणी नला उपर की तन हरजनपुरा रामावतार है। जिसमें पिंटू कुमार को हत्या का मुख्य आरोपित मानते हुए आजीवन की सजा दण्डित करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है, वहीं चार अन्य को अलग अलग धाराओं में तीन तीन व एक महीने की सजा सुनाई है।
आरोपिताें ने 14 अगस्त 2019 को श्रीमाधोपुर के ढाणी बिलासा वाली जयरामपुरा निवासी सचिन मीणा की लोहे की झर, लाठी डंडे व पत्थरों से हत्या कर दी थी। मृतक सचिन मीणा पार्टी करने के लिए अपने दोस्ताें के साथ कोट बांध घूमने गया था। आरोपिताें से 25 रुपये की पकोड़ी खरीदी थी। पकोड़ी ठण्ड़ी देने पर विवाद हो गया था। इस दौरान अभियुक्तों ने लाठी डंडों व पकौड़ी उतारने वाले लोहे के झर से सचिन की हत्या कर दी थी।
इस संबंध में मृतक के पिता ने आरोपिताें के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपिताें को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। बहस के दौरान कोर्ट ने पिंटू को हत्या का मुख्य आरोपित मानते हुए आजीवन की सजा सुनाई। वही चार अन्य को अलग अलग धाराओं में तीन – तीन व एक महीने की सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran) / रमेश