फिरोजाबाद, 12 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने वृहस्पतिवार को नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) के दोषी को डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना बसई मोहम्मदपुर पर पुलिस ने 2023 में पप्पू पुत्र विजय सिंह निवासी सोफीपुर थाना बसई मौम्मदपुर के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अतुल चौधरी के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अनिल को दोषी माना। न्यायालय ने उसे एक वर्ष छ महीने की सजा सुनाई है। उस पर न्यायालय ने 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अनिल को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार चौहान एवं कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबल अकबर खां ने विशेष योगदान दिया।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़