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पश्चिम बंगाल के 25 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने 7 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये एक भर्ती प्रक्रिया एक सुनियोजित साजिश है। कोर्ट ने कहा था कि 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना अफसरों का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी तरह से नियुक्तियों को रद्द करना ठीक नहीं है। वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है। कोर्ट ने ये भी साफ किया था कि उन्हीं अभ्यर्थियों को अपना वेतन लौटाने की जरूरत है, जिनकी भर्ती अवैध पाई गई है। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। सीबीआई किसी भी अधिकारी या उम्मदीवार के खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य के स्कूलों में पढ़ाई ठप्प हो जाएगी। याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर बिना किसी भी हलफनामे और मौखिक दलील के आधार पर ही मनमाने ढंग से नियुक्तियां रद्द कर दीं।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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