जम्मू, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (जीडीसी) रामगढ़ ने सखी-वन स्टॉप सेंटर, मिशन शक्ति सांबा के सहयोग से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम (पोश अधिनियम) पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) गीतांजलि अंदोत्रा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना था ताकि कार्यस्थल सुरक्षित हो सके।
इस सत्र में पैरा-लीगल वकील अमनदीप कौर संसाधन व्यक्ति के रूप में शामिल थीं। उन्होंने पोश अधिनियम का विस्तृत विवरण दिया, इसके प्रमुख प्रावधानों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में इसकी भूमिका के बारे में बताया। अमनदीप कौर ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न से निपटने में आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठों (आईसीसी) और स्थानीय शिकायत प्रकोष्ठों (एलसीसी) के महत्व पर जोर दिया और अधिनियम की जड़ों को 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किए गए ऐतिहासिक विशाखा दिशा-निर्देशों में खोजा। उन्होंने कार्यस्थलों पर स्वागत योग्य और अवांछित व्यवहार के उदाहरणों पर भी चर्चा की।
सखी-वन स्टॉप सेंटर का प्रतिनिधित्व करने वाली रितिका शर्मा ने हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता के लिए केंद्र द्वारा दी जाने वाली व्यापक सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया जिसमें कानूनी सहायता, परामर्श, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रय शामिल हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा