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हाईकाेर्ट ने अभ्यर्थन निरस्त करने के मामले में प्रदेश सरकार व मेडिकल सर्विस सलेक्शन बोर्ड से मांगा जवाब 

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ओर से 18 सितंबर को याचिकाकर्ता के आवेदन करने की अंतिम तिथि को उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र नहीं होने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त करने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार सहित मेडिकल सर्विस सलेक्शन बोर्ड को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए डिप्लोमा कोटे के नर्सिंग ऑफिसर का एक पद रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार जनपद देहरादून की ग्राम बख्तावरपुर ग्रांट निवासी निशा रमोला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने वर्ष 2013 में शहीद बाबा दीप सिंह नर्सिंग कॉलेज हरियाणा से जीएनएम कोर्स किया था जिसके आधार पर हरियाणा नर्सिंग काउंसिल द्वारा उसे रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत कर दिया गया था और उसी के आधार पर वह 2013 से ही देहरादून स्थित महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में बतौर स्टाफ नर्स कार्यरत है।याचिका में कहा गया कि 11 मार्च 2024 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं कैंसर इंस्टिट्यूट में रिक्त 1455 पदों को भरे जाने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। जिसके लिए याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया। लेकिन मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने 18 सितंबर को उसका अभ्यर्थन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उसके पास आवेदन करने की अंतिम तिथि को उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र नहीं था। याचिकाकर्ता की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसने विज्ञप्ति जारी होने से एक माह पूर्व ही उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल को अपना पंजीकरण हरियाणा से उत्तराखंड में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल एवं हरियाणा नर्सिंग काउंसिल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में अत्यधिक विलंब किया गया जिस कारण उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल द्वारा उसे जुलाई माह में पंजीकृत किया गया, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रदेश सरकार सहित मेडिकल सर्विस सलेक्शन बोर्ड को मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं साथ ही डिप्लोमा कोटे के नर्सिंग ऑफिसर का एक पद भी रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं।

(Udaipur Kiran) / लता

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