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सत्येंद्र जैन के मानहानि मामले पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस, सुनवाई 22 फरवरी को 

रोहिणी कोर्ट

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि मामले पर सुनवाई करते हुए बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है। सीनियर सिविल जज नैना गुप्ता ने मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को करने का आदेश दिया।

सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के अलावा एक न्यूज चैनल और ट्विटर को भी पक्षकार बनाया है। सत्येंद्र जैन ने दीवानी मानहानि के जरिये बांसुरी स्वराज से एक रुपये के मुआवजे का दावा किया है। सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि का भी केस दायर कर रखा है। आपराधिक मानहानि के मामले पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना औऱ 133 सोने के सिक्के मिले थे।

याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर, 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे। इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था। ये बयान झूठे थे, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था। सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा है कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था। इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं। इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लांड्रिंग के मामले चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर को जमानत मिली थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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