जयपुर, 10 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने बुकिंग राशि लेने के बावजूद भी होटल में नहीं रुकवाने को गंभीर सेवा दोष करार देते हुए बुकिंग एजेंसी मेक माई ट्रिप इंडिया प्रा.लि. पर 61 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। वहीं जमा करवाई गई बुकिंग राशि 46,774 रुपये भी 6 दिसंबर 2019 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश विवेक अग्रवाल के परिवाद पर दिए।
परिवाद में कहा कि उसने अपनी बहन की 8 मार्च 2019 को होने वाली शादी के लिए 6 दिसंबर 2018 को विपक्षी मेक माई ट्रिप को बुकिंग राशि 46,774 रुपये भुगतान कर होटल ली मेरिडियन में कमरे बुक करवाए थे। शादी वाले दिन जब वे होटल पहुंचे तो होटल प्रबंधन ने उनके यहां पर कोई भी बुकिंग होने से मना कर दिया और उन्हें वहां से निकाल दिया। इसके साथ ही उन्हें विपक्षी मेक माई ट्रिप से ही बात करने के लिए कहा। जिस पर परिवादी ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए ज्यादा रेट पर दूसरे होटलों में कमरे बुक किए। परिवादी ने इसकी शिकायत विपक्षी से की, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी जमा राशि लौटाई। जिस पर उसने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। जवाब में होटल प्रबंधन की ओर से कहा कि उन्हें बुकिंग राशि ही प्राप्त नहीं है, ऐसे में वह होटल में परिवादी को कमरा मुहैया कराने के लिए बाध्य नहीं है। परिवादी उनका उपभोक्ता नहीं है, इसलिए वे किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह नहीं हैं। आयोग ने माना कि मामले में बुकिंग एजेंसी की ही सेवा में कमी रही है इसलिए वह हर्जाने के लिए जिम्मेदार है।
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(Udaipur Kiran)