-फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 4 माह में सुनाया फैसला
झांसी, 9 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सदर बाजार क्षेत्र में चार माह पूर्व 3 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को अभियोजन व पुलिस की सख्त पैरवी के चलते महज चार माह में ही फैसला सुना दिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश व विशेष न्यायधीश पाॅक्साे एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपित को बीस साल की सजा और एक लाख दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।
चार माह पूर्व पीड़िता को बुखार चढ़ा था। पिता उसे दवा दिलाने जा रहे थे। रास्ते में पिता को आरोपित ने शराब पिलाकर बेसुध कर दिया था। इसके बाद वह बच्ची को झाड़ियों में ले गया और रेप किया फिर नाले में फेककर भाग गया। घटना पर आक्रोशित कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इस घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज चार माह बाद आज फैसला सुना दिया। विशेष लोक अभियोजन विजय कुशवाहा ने बताया कि बच्ची के परिजनों की तहरीर पर सदर बाजार थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। चार माह बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए 20 साल की जेल और 1 लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया