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झारखंड हाई कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ नौ जनवरी तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का दिया आदेश

फाइल फोटो हाई कोर्ट

रांची, 09 दिसंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ नौ जनवरी तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। नौ जनवरी को अदालत इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगा।

बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर के जरिये परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदे जाने के विरोध में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में हुई। मामले में राज्य सरकार के प्रतिशपथ पत्र पर निशिकांत दुबे की ओर से प्रतिउत्तर दिया गया। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की।

पूर्व की सुनवाई में हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता देवघर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। निशिकांत दुबे की ओर से याचिका दाखिल कर इससे संबंधित एफआईआर को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। परित्राण मेडिकल लोन ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से एफआईआर दर्ज कर कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ट्रस्टी भी हैं, उनके जरिये जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदा गया है। मामले को लेकर देवघर के जसीडीह थाना में कांड संख्या 96/2024 दर्ज किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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