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सुप्रीम काेर्ट ने महिला सैन्य अधिकारी को 45 वर्ष की आयु में स्थायी कमीशन देने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट

​नई दिल्ली, 9 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आगरा में सेना के डेंटल कोर में तैनात एक महिला सैन्य अधिकारी को 45 वर्ष की आयु में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। साेमवार काे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2021 में सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने के आदेश दिए थे, लेकिन आगरा में सेना के डेंटल कोर में तैनात सुप्रिता चंदेल को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का लाभ नहीं मिला। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समय वह आयु सीमा को पूरा नहीं कर पाई थी। इसके बाद उन्होंने सेना ट्रिब्यूनल में स्थायी कमीशन के लिए आयु में छूट की मांग की, जिसे ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेश को पलटते हुए भारतीय सेना को चार सप्ताह के भीतर महिला सैन्य अधिकारी स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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