जयपुर, 7 दिसंबर (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने पांच साल की पोती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दादा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 48 वर्षीय इस अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी हेमराज गौड़ ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पांच साल की पोती से निम्न कोटि और पतित अपराध किया है। पांच साल की अबोध लडकी अपने घर में ही सुरक्षित नहीं थी। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया की घटना को लेकर अभियुक्त के बेटे की पत्नी ने गत 21 मार्च को मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसका ससुर नशा करने का आदि है। वह उसकी पांच साल की बेटी से कई बार दुष्कर्म कर चुका है। बीते दिन भी अभियुक्त ने मौका पाकर पीडिता से दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 26 मार्च को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने भी अपने बयानों में घटना को दोहराया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसकी गांव में जमीन है। जिसे पीडिता की मां अपने नाम कराने के लिए दबाव डाल रही थी। जब उसने ऐसा नहीं तो उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran)