HimachalPradesh

सिरमौर में 76 पीड़ितों को 82.95 लाख की राहत राशि वितरित 

नाहन, 07 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सिरमौर जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत तीन वर्षों के दौरान 76 पीड़ितों को 82.95 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की गई है। यह जानकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एल. आर. वर्मा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक के दौरान दी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 से 2024 के बीच इस अधिनियम के तहत 71 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 44 मामले न्यायालय में लंबित हैं और 27 का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को राहत राशि नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जाए और ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिछले तीन माह के दौरान 11 पीड़ितों के लिए 5.75 लाख रुपये की राहत राशि जारी की गई है। एडीएम वर्मा ने पुलिस को निर्देश दिए कि अत्याचार से संबंधित मामलों की मासिक रिपोर्ट, एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट जिला कल्याण अधिकारी को सौंपें।

इसके साथ ही, नगर परिषद नाहन को निर्देश दिया गया कि शहरी निकायों में सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों की प्रोफाइलिंग, मृत्यु, राहत राशि, स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा प्रशिक्षण, और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की जानकारी नमस्ते पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए पीड़ितों को समय पर न्याय और सहायता प्रदान की जाए।

(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर

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