प्रयागराज, 07 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को डीएवी इंटर कालेज मऊ के प्रधानाचार्य देव भाष्कर तिवारी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की जांच रिपोर्ट की प्रति पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने देवानंद की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि 23 अप्रैल 2024 को जांच बैठाई गई और 28 अक्टूबर 2024 को जांच रिपोर्ट संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा आजमगढ़ को सौंपी गई है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत विद्यालय के सहायक अध्यापक याची देवानन्द ने उप्र शासन को किया था। इनका कहना है कि जांच रिपोर्ट पेश होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि प्रधानाचार्य पर आरोप भारी अनियमितता बरतने का है। याचिका में जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई का समादेश जारी करने की मांग की गई है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे