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नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित की जमानत मंजूर 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 07 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम मुरादाबाद की 15 वर्ष की नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपित बागपत के रॉबिन की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है।

दलील दी गई कि घटना के 5 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़िता ने अपने 161 व 164 के बयान में कहा कि याची को इंस्टाग्राम से एक साल से जानती है। आधार कार्ड में दिए गए जन्मतिथि के अनुसार पीड़िता की उम्र साढ़े 18 साल है। वह कक्षा 8 तक पढ़ी है। 29 जनवरी 2024 को घर से बिना बताए दिल्ली में कालिका जी मंदिर गई जहां उसने याची को फोन कर बुलाया था। आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद पति-पत्नी की तरह रहने लगे। पीड़िता ने बयान दिया है कि शादी हम दोनों ने अपनी मर्जी से की है और याची के साथ रहना चाहती है।

अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और कहा कि अपराध गम्भीर किस्म का है। पीड़िता से शारीरिक सम्बंध होने के कारण गर्भवती होने पर बाल कल्याण समिति, गाजियाबाद के आदेश पर गर्भपात भी कराया गया। कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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