फिरोजाबाद, 6 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को लूट के एक दोषी को 5 वर्ष 11 महीने की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शिकोहाबाद में 2018 में संजीव जैन पुत्र महावीर प्रसाद निवासी सिखरा सहपऊ हाथरस के खिलाफ लूट व जहरखुरानी के तहत कार्यवाही की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने उसे 5 वर्ष 11 महीने की सजा सुनाई। उसे पर 10000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश की अहम भूमिका रही।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़