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याचिकाकर्ता को एमएससी भौतिकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 6 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने रुड़की में एमएससी छात्र मोहम्मद सदाफ की याचिका पर निर्णय देते हुए केएलडीएवी कॉलेज, रुड़की और परीक्षा नियंत्रक श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता को एमएससी भौतिकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता सदाफ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने समर्थ पोर्टल के माध्यम से 50 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा किया था और बाद में कॉलेज में 20,300 रुपये की फीस जमा की थी, हालांकि, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, पंजीकरण शुल्क समर पोर्टल खाते में जमा नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को परीक्षा में भाग लेने से रोक दिया गया। सदाफ केएलडीएवी कॉलेज की नियमित छात्र है और एमएससी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। कोर्ट ने रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद कहा कि कॉलेज की ओर से तकनीकी गलती के कारण याचिकाकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। याचिकाकर्ता को एमएससी भौतिकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अंतरिम अनुमति दी जाए और परीक्षा का परिणाम रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। —————

(Udaipur Kiran) / लता

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