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चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकाें की नियुक्ति न करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मांगा हलफनामा 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-16 दिसम्बर को कोर्ट करेगी सुनवाई

प्रयागराज, 06 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकाें को नियुक्ति न देने को गम्भीरता से लिया है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश से इस मामले में जवाब मांगा है।

न्यायालय ने कहा कि शिक्षा निदेशक अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि निदेशक 16 दिसम्बर तक जवाब नहीं देते हैं तो न्यायालय उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाने के लिए बाध्य होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने प्रदीप कुमार सिंह एवं 15 अन्य और गौरव कुमार की याचिका पर दिया है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई। लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचियों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड के पद पर चयन वर्ष 2019 में हुआ था लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि इस पर निर्णय लेने का अधिकार शिक्षा निदेशक लखनऊ को है।

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया कि 48 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के माध्यम से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), यूपी, लखनऊ को इस आदेश को सूचित किया जाए।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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