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पड़ोसी युवक की हत्या करने के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास

पड़ोसी युवक की हत्या करने के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास

– सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट,06 दिसंबर (Udaipur Kiran) । लगभग 18 माह पूर्व बेटी से बात करने वाले पड़ोसी युवक को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारने के मामले में दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी मां-बेटे को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्र ने बताया कि लगभग 18 माह पूर्व तीन जून 2023 को मऊ थाने में बियावल गांव के काशी नाथ का पुरवा निवासी चंद्रभान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार दो जून 2023 को वह शाम के समय लगभग 7ः30 बजे अपने घर से बाहर था इस दौरान उसके 19 वर्षीय बेटे ननकू पर पड़ोस में रहने वाली ऊषा देवी पत्नी मुन्नू केवट और उसके बेटे शिव औतार ने अपने घर के पास घात लगाकर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया। साथ ही गम्भीर चोटें पहुंचाकर उसके बेटे को जान से मार डाला। इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया था। साथ ही हत्योरोपी ऊषा देवी और उसके बेटे शिव औतार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। वादी चंद्रभान के अनुसार उसका बेटा ननकू ऊषा की बेटी से बातचीत करता था। इसी रंजिश में ऊषा और शिव औतार ने ननकू की हत्या की थी।

बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी ऊषा देवी और उसके पुत्र शिव औतार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों को 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल

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