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दिल्ली हाई कोर्ट : विदेशों से कानून की डिग्री लेने वाले भारतीयों को भी क्वालीफाई करनी होगी बीसीआई की परीक्षा 

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विदेशों से कानून की डिग्री हासिल करने वाले भारतीयों को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की परीक्षा क्वालीफाई करनी होगी, भले ही उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त कानून के संस्थान से ब्रिज कोर्स किया हो। शुक्रवार को जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने कहा कि बीसीआई की परीक्षा क्वालीफाई करना भारत में लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वैधानिक रूप से जरूरी है।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में आज ब्रिटेन के बकिंघम यूनिवर्सिटी के लॉ की डिग्री हासिल करने वाली महक ओबेराय की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने बीसीआई के निर्देश पर दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से दो साल का ब्रिज कोर्स किया था। ब्रिज कोर्स पूरा होने के बाद जब उन्होंने बतौर वकील रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया तो उन्हें बीसीआई की परीक्षा पास करने को कहा गया।

याचिका में कहा गया था कि भारत में ब्रिज कोर्स करने के बाद वे भारतीय कानून के मुताबिक शैक्षणिक रूप से समकक्ष हो गयी थीं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक और परीक्षा क्लियर करने को कहा गया, जो भेदभावपूर्ण और वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला आदेश है। याचिका में कहा गया था कि भारतीय विश्वविद्यालयों से पढ़े छात्रों को बतौर वकील रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यह परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बीसीआई के रुल 37 के मुताबिक यह परीक्षा क्लियर करना वैधानिक जरूरत है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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