नई दिल्ली, 06 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान के खिलाफ साकेत कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
नदीम खान के खिलाफ साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने नदीम खान पर यू-ट्यूब पर वीडियो डालकर समाज में वैमनस्य फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। नदीम खान की याचिका में कहा गया है कि साकेत कोर्ट की ओर से जल्दबाजी में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है जबकि उनकी ओर से कोई गलती नहीं की गई है। नदीम खान की दिल्ली हाई कोर्ट में ये दूसरी याचिका है। पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को नदीम खान की गिरफ्तारी से अगले आदेश तक सुरक्षा देने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने नदीम खान को निर्देश दिया कि कल जांच में शामिल हों और उसमें सहयोग करें। कोर्ट ने नदीम को जांच अधिकारी की अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने से मना किया है।
सुनवाई के दौरान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एफआईआर में किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। इसका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि संज्ञेय अपराध होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। नदीम खान की ओर से हिंसा को उकसाने के पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नदीम खान देश की शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और ये वीडियो में साफ दिख रहा है। तब कोर्ट ने कहा था कि आप समझने की कोशिश कीजिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमारे देश का सद्भाव इतना कमजोर नहीं है कि एक प्रदर्शनी या एक वीडियो से खराब हो जाएगा। किसी के चिल्लाने भर से सद्भाव खराब नहीं हो जाएगा।
एफआईआर के मुताबिक अपलोड किए गए वीडियो में एक प्रदर्शनी के दौरान एक स्टाल पर एक व्यक्ति ने एक बैनर की तरफ इशारा करते हुए नदीम, अखलाक, रोहित वेमुला, पहलू खान के बारे में बात की और उसके बाद 2020 के शाहीन बाग प्रदर्शन, दिल्ली दंगे और एक खास समुदाय को शिकार बनाये जाने की बात की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्टाल एपीसीआर का था और वीडियो में बोल रहा व्यक्ति नदीम खान था।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम