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सिख दंगा :  बलवान खोखर की सजा निलंबित करने की मांग पर सीबीआई को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे बलवान खोखर की सजा निलंबित करने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान खोखर की ओर से पेश वकील राकेश दहिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को उनकी फरलो याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था। उनकी फरलो याचिका 26 सितंबर को यह कहकर खारिज कर दी गई कि उनकी रिहाई से समाज में अशांति फैलने का खतरा है। खोखर ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका भी दाखिल की थी। जमानत याचिका में कहा गया था कि खोखर ने 8 साल 7 महीने जेल में गुजार दिए हैं, लेकिन उनकी जमानत याचिका भी 3 फरवरी, 2023 को खारिज कर दी गई थी। खोखर ने कहा है कि उसकी उम्र 66 वर्ष है और उसे कमर के निचले हिस्से में 54 फीसदी स्थायी दिव्यांगता है। इसके अलावा उसे दूसरी बीमारियों के अलावा डायबिटीज, हाईपरटेंशन और डिस्लिपिडेमिया भी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली सिख दंगों के मामले में बलवान खोखर को पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था। सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर, 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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