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सम्भल हिंसा की पीआईएल पर सुनवाई टली 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-डीएम, एसपी पर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग

प्रयागराज, 05 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सम्भल हिंसा के लिए वहां के डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर याची की ओर से किसी के उपस्थित न होने के कारण सुनवाई नहीं हुई।

कोर्ट ने कहा कि रिवाइज्ड लिस्ट में भी याची की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता उपस्थित हैं। इसलिए जनहित याचिका को सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध किया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने दिया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका में सम्भल में हिंसा की घटना के लिए वहां के डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की गई है।

आरोप लगाया गया है कि ये अधिकारी हिंसा में हुई मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। याचिका में विशेष रूप से पुलिस फायरिंग की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। याची का कहना है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याची ने हाईकोर्ट से दखल देकर न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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