-जिला स्तरीय समिति को नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने का निर्देश
प्रयागराज, 05 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्र की सुरक्षा वापस लिए जाने के जिला स्तरीय सुरक्षा समिति के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही समिति को नए सिरे से याची की सुरक्षा पर निर्णय लेकर आदेश करने को कहा है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिला स्तरीय समिति के निर्णय लिए जाने तक याची को एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए। सुशील कुमार मिश्र की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने दिया है।
याचिका में 12 जुलाई 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सुशील कुमार मिश्र की सुरक्षा यह कहते हुए वापस ले ली गई की याची के पास दो शस्त्र लाइसेंस हैं और पूर्व में उसे जो खतरा था वह अब नहीं रह गया है।
इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि जिला स्तरीय समिति ने आदेश करते समय याची का पक्ष नहीं सुना और न ही इस बात पर विचार किया कि वह सीबीआई के एक मामले में गवाह है, जिससे उसकी सुरक्षा पर खतरा है।
स्थानीय अभिसूचना इकाई की रिपोर्ट में भी इस तथ्य की चर्चा नहीं की गई है। कोर्ट ने 12 जुलाई के आदेश को रद्द करते हुए जिला स्तरीय सुरक्षा समिति को निर्देश दिया कि याची के मामले में उक्त तथ्यों के आलोक में फिर से विचार करें तथा उसका पक्ष सुनने के बाद सुरक्षा दिए जाने पर सकारण आदेश किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि लगता है कि खतरा अभी बरकरार है तो सुरक्षा दी जानी चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे