बलिया, 05 दिसम्बर (Udaipur Kiran) ।
जिले के समस्त नगर निकायों में हुए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। इसके लिए छह दिसम्बर को विशेष अभियान चलाया जाएगा।
मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बताया कि समस्त अधिशासी अधिकारी अपने निकायों में छह दिसम्बर को लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा कराने के साथ अवैध अतिक्रमण हटाये जाने वाले कार्यों को सुनिश्चित करते हुए व्यापार मंडल आदि से भी वार्ता करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के लिए आम लोगों का सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस धारा के अंतर्गत बगैर नोटिस दिए हुए भी अवैध कब्जेदारों को तथा सड़क पर किए गए अवैध कब्जे व निर्माण को तोड़ा भी जा सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि एक बार अतिक्रमण हटाए जाने के पश्चात पुनः खोखे, गुमटी व अन्य अतिक्रमण न होने पाए। इस सम्बंध में निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा पहल किया जाय जो मार्ग के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।
सड़क पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रति दिवस की दर से अर्थ दंड लगाया जाय। नगर के चाैराहों से 50 मीटर के रेडियस डिस्टेंस पर आसपास कोई अतिक्रमण न होने दिया जाय। ताकि ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो बना रहे। जितना भी अवैध अतिक्रमण हटाया जायेगा, उस पर पुनः अतिक्रमण न हो, इसके लिए अधिशासी अधिकारी अपने निकाय क्षेत्र के पुलिस थाना से सहयोग लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यदि अवैध अतिक्रमणधारियों द्वारा स्वयं अवैध अतिक्रमण को नही हटाया जाता है तो निकाय द्वारा उस अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए शासन से अवैध अतिक्रमण के लिए जो दंड की व्यवस्था निर्धारित की गयी है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए विभिन्न धाराओं में एक वर्ष से पांच वर्ष तक की कारावास के साथ-साथ अर्थदण्ड का भी प्रावधान है।
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अवैध अतिक्रमण पर लगेगा जुर्माना
जिला प्रशासन द्वारा समस्त नगर निकायों में मुनादी करते हुए सूचित किया जा रहा है कि अवैध आक्रमणकारियों को एक वर्ष की सजा और 20 हजार रूपए जुर्माना भी हो सकता है। अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निकाय पुलिस को अतिक्रमण मुक्त मार्ग सौंपेगी। पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करेगी कि पुनः अवैध अतिक्रमण न हो और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी।
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(Udaipur Kiran) / नीतू तिवारी