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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्कूलों और सार्वजनिक जगहों के पास तंबाकू उत्पाद बिक्री को लेकर हुई सुनवाई 

बिलासपुर , 5 दिसंबर (Udaipur Kiran) ।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर के स्कूलों के आसपास और अन्य सार्वजनिक जगहों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर खबरों के प्रकाशित किए जाने को संज्ञान में लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में पिछली सुनवाई के आदेश के परिपालन में राज्य शासन के मुख्य सचिव और बिलासपुर निगम आयुक्त ने इस मामले में शपथपत्र दाखिल किया। गुरुवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ ने राज्य सरकार और निगम का पक्ष सुना।

दरअसल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 नवंबर 2024 को शुक्रवार को छुट्टी के दिन उच्च न्यायालय की बैठक हुई। मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया। इसके बाद लगातार सुनवाई जारी है।

महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान शासन का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र में जानकारी दी कि आदेश का परिपालन करते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पेनल्टी और अन्य कार्रवाई की है। वही गंभीरता से कोटपा कानून का पालन कराया जा रहा है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और बिलासपुर नगर निगम को निर्देश देते हुए सतत निगरानी करने कहा है। वहीं इस मामले में नगर निगम आयुक्त को शपथ पत्र पेश करने कहा है। वहीं अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को रखी गई है।

(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi

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